रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने लोन लेने वालों को राहत दी है। दरअसल, RBI ने फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट वाले लोन पर प्री-पेमेंट चार्ज खत्म करने का फैसला किया है। रिजर्व बैंक का यह नया नियम 1 जनवरी 2026 से लागू होगा।
अगर कोई व्यक्ति समय से पहले अपने लोन को थोड़ा या पूरा चुकाता है, तो बैंक ये चार्ज वसूलता था। नया नियम सभी बैंकों और नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों (NBFC) समेत रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशंस के लिए अनिवार्य रहेगा। इससे करोड़ों लोन लेने वाले लोगों, खासकर होम लोन और MSE लोन लेने वालों को सीधा फायदा मिलेगा।
RBI के फैसले से किसे फायदा मिलेगा?
इस फैसले से उन व्यक्तियों को फायदा मिलेगा , जिन्होंने नॉन कॉमर्शियल काम के लिए फ्लोटिंग रेट पर लोन लिया है। भले ही किसी व्यक्ति ने अकेले लोन लिया हो या को-ऑब्लिगेंट के साथ लोन लिया हो। ऐसे सभी लोन पर कोई भी बैंक या NBFC प्री-पेमेंट चार्ज नहीं वसूल सकेगा।
इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति ने बिजनेस के लिए लोन लिया है या किसी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (MSE) ने लोन लिया है, तब भी कॉमर्शियल बैंक प्री-पेमेंट चार्ज नहीं लगाएंगे। हालांकि, यह छूट कुछ खास कैटेगरी के इंस्टीट्यूशंस पर लागू नहीं होगी।


