faridaad: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA), फरीदाबाद द्वारा उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। यह कार्यक्रम माननीय श्री संदीप गर्ग, जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद के मार्गदर्शन तथा श्रीमती रितु यादव, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-सह-सचिव, DLSA, फरीदाबाद की देखरेख में आयोजित किया गया।
इस अवसर पर जिला न्यायालय परिसर, फरीदाबाद में एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया तथा उपभोक्ताओं और आम जनता को उपभोक्ता मामलों से संबंधित जानकारी एवं कानूनी सहायता प्रदान करने हेतु एक हेल्प डेस्क भी स्थापित की गई।
कार्यक्रम के दौरान श्रीमती रितु यादव ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उपभोक्ता अधिकार दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में जानकारी दी तथा उपभोक्ताओं के अधिकारों और सेवाओं या वस्तुओं के क्रय के समय सतर्क रहने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने बताया कि खरीदारी के समय बिल या रसीद अवश्य प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि यह किसी भी प्रकार की कमी या दोष की स्थिति में शिकायत दर्ज कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज है। उन्होंने अपने संबोधन का समापन “जागो ग्राहक जागो” के संदेश के साथ किया।
डीएलएसए, फरीदाबाद के पैनल अधिवक्ताओं ने भी प्रतिभागियों से संवाद किया और उन्हें विभिन्न उपभोक्ता अधिकारों, उपलब्ध कानूनी उपायों तथा उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया के बारे में सरल शब्दों में जानकारी दी। प्रतिभागियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का समाधान भी किया गया।
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