फरीदाबाद। फरीदाबाद नगर निगम फरीदाबाद की ब्याज माफी योजना का लाभ लेने के लिए अब प्रॉपर्टी आईडी का सेल्फ सर्टिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना सेल्फ सर्टिफिकेशन करवाए कोई भी नागरिक इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेगा। यह विशेष योजना 30 जून तक लागू रहेगी, जिसके तहत लोग अपने बकाया संपत्ति कर पर लगने वाले ब्याज से राहत प्राप्त कर सकते हैं। नगर निगम कमिश्नर धीरेंद्र खडग़टा ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर के नागरिकों को अपनी प्रॉपर्टी आईडी का सत्यापन करवाना आवश्यक है।
इसके लिए लोग नगर निगम कार्यालय फरीदाबाद और बल्लभगढ़ में जाकर सेल्फ सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह कदम संपत्ति संबंधी रिकॉर्ड को अधिक पारदर्शी और सटीक बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। कमिश्नर ने बताया कि सेल्फ सर्टिफिकेशन से नागरिकों को भविष्य में भी कई प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी और उनकी संपत्ति से संबंधित जानकारी सही रूप में निगम के रिकॉर्ड में दर्ज हो सकेगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे 30 जून से पहले अपनी प्रॉपर्टी आईडी का सत्यापन अवश्य करवाएं और ब्याज माफी योजना का लाभ उठाएं। निर्धारित तिथि के बाद बकाया राशि का भुगतान ब्याज सहित करना होगा।


